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यूपी में सिपाही भर्ती: केवल भूतपूर्व सैनिक ही दे सकेंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा, बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट की

Mon, 28 Sep 2026 08:36 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Mon, 28 Sep 2026 08:36 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही पदों की भर्ती के लिए एक अक्तूबर से होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा में केवल पात्र भूतपूर्व सैनिक शामिल होंगे। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया कि आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक का दर्जा होना जरूरी था। पात्रता संबंधी तथ्य दस्तावेजों सहित बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

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Constable recruitment in UP: Only ex-servicemen eligible for physical efficiency test; board clarifies positio
यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आगामी 1 अक्तूबर से होने वाले शारीरिक दक्षता परीक्षा की प्रक्रिया में केवल भूतपूर्व सैनिक हिस्सा ले सकेंगे। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने इस बाबत कई प्रत्यावेदन मिलने पर यह स्पष्ट किया है। 

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बोर्ड के मुताबिक, परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से आच्छादित न होने के कारण यदि किसी को आहूत नहीं किया गया है और वह इससे संबंधित कोई विशिष्ट तथ्य बोर्ड के संज्ञान में लाना चाहता है तो दस्तावेजों सहित प्रत्यावेदन बोर्ड की ई-मेल आईडी sampark@uppbpb.gov.in पर भेज सकता है।
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दरअसल, बोर्ड को मिले कई प्रत्यावेदन में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का लाभ देने की मांग की गई है। उप्र लोक सेवा अधिनियम-1993 के नियम-2 (ग) में भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा दी गई है। इसमें भारतीय थलसेना, नौसेना या वायुसेना में सेवा देने वाले शामिल हैं। भर्ती संबंधी बोर्ड की विज्ञप्ति में भी इसका प्रावधान किया गया था कि आरक्षण के लाभ के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक भूतपूर्व सैनिक होना अनिवार्य है। 

अधिनियम के मुताबिक, भूतपूर्व सैनिक वह है जिसने पेंशन अर्जित कर सेवानिवृत्ति ली हो। चिकित्सीय आधार पर या नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों में निर्मुक्त व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। सैन्य सेवा में कमी के कारण बिना प्रार्थना निर्मुक्त हुए और ग्रेच्युटी पाने वाले भी पात्र हैं। टेरोटोरियल आर्मी के निरंतर सेवा के लिए पेंशन पाने वाले कर्मी भी भूतपूर्व सैनिक माने जाएंगे। 

सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय रूप से अयोग्य या शौर्य पुरस्कार पाने वाले भी इस श्रेणी में आते हैं। आरक्षण का लाभ पाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने आवेदन पत्र भरने के समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो।

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