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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लल्लू का हमला, पाटीदार जैसे पुलिस अधिकारियों की गिरफ्तारी से क्यों कतरा रही योगी सरकार
Tue, 03 Nov 2020 11:43 PM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 03 Nov 2020 11:43 PM IST
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प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू।
- फोटो : amar ujala
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प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज करने का स्वागत किया है।
साथ ही कहा कि यह बात समझ से परे है कि प्रदेश की योगी सरकार इस भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से याचिका रद्द हो जाने के बाद इस पुलिस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार क्यों नही किया जा रहा है। आखिर किसके इशारे पर योगी सरकार इस पुलिस अधिकारी पर मेहरबानी दिखा रही है ।
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने पाटीदार की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने तथा अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
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साथ ही कहा कि यह बात समझ से परे है कि प्रदेश की योगी सरकार इस भ्रष्ट अफसर को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत से याचिका रद्द हो जाने के बाद इस पुलिस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार क्यों नही किया जा रहा है। आखिर किसके इशारे पर योगी सरकार इस पुलिस अधिकारी पर मेहरबानी दिखा रही है ।
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आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने पाटीदार की वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने गिरफ्तारी पर रोक लगाने तथा अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करने की छूट दी है।
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यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने मणिलाल पाटीदार की याचिका पर दिया है। याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं इमरान उल्लाह और राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड ने बहस की।
कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एसपी महोबा को विवेचना में सहयोग करने को कहा है। पाटीदार के खिलाफ ठेकेदार इंद्रमणि तिवारी ने छह लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसपी द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा। एक दिन इंद्रमणि की लाश कार में मिली। उसे गोली लगी थी। हत्या के आरोप में कोतवाली में 10 सितंबर 20 को एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मामले की जांच एसआईटी ने की। जांच में हत्या के बजाय आत्महत्या का केस पाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए एसपी महोबा को विवेचना में सहयोग करने को कहा है। पाटीदार के खिलाफ ठेकेदार इंद्रमणि तिवारी ने छह लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और एसपी द्वारा उसे परेशान किया जाने लगा। एक दिन इंद्रमणि की लाश कार में मिली। उसे गोली लगी थी। हत्या के आरोप में कोतवाली में 10 सितंबर 20 को एफआईआर दर्ज कराई गई है।
मामले की जांच एसआईटी ने की। जांच में हत्या के बजाय आत्महत्या का केस पाया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में एसपी को निलंबित कर दिया गया है। एसपी ने आपराधिक मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।