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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मानहानि मामले में कोर्ट में किया सरेंडर, जमानत अर्जी मंजूर

Wed, 21 Oct 2020 11:33 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 21 Oct 2020 11:33 PM IST
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Congress state chief surrendered in court in defamation case.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। - फोटो : amar ujala

ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने को लेकर दायर परिवाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और जमानत पर रिहा करने की मांग वाली अर्जी दी।

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एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 20 हजार रुपये की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया है।
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ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए लल्लू को बतौर आरोपी तलब किया था।
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हाजिर होने के बजाय लल्लू की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी जा रही थी। कोर्ट ने गत पांच अक्तूबर को अर्जी खारिज करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

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