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घटिया खोवा-पेस्ट्री बेचने पर लगा भारी जुर्माना

Tue, 13 Oct 2015 02:03 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Tue, 13 Oct 2015 02:03 AM IST
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Compensation for selling bad pestry.

एडीएम पूर्वी कोर्ट ने घटिया खाद्य सामग्री बेचने के दोषी दो दुकानदारों पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दोनों को जुर्माना की राशि सरकारी खजाने में जमा करने के लिए एक माह की मोहलत दी है। जुर्माना जमा नहीं करने पर रकम की वसूली राजस्व की तरह करने की चेतावनी दी है।

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एफएसडीए की जिला इकाई ने पिछले वर्ष दिसंबर में गोमतीनगर के विनयखंड निवासी बैजनाथ सिंह की ओर पार्क रोड में संचालित एक बेकरी और इंदिरानगर में कलेवम मिष्ठान भंडार पर छापा मारा था।
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टीम ने बेकरी से पेस्ट्री और कलेवम से खोवा का नमूना लैब टेस्ट के लिए सील किया था। तीन माह बाद लैब से आई रिपोर्ट में पेस्ट्री की क्रीम में एक्सट्रेक्ट फैट व मिल्क फैट तय मानक 40 से 45 फीसदी से कम बताया गया।
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जांच रिपोर्ट में पाया गया निगेटिव

Compensation for selling bad pestry.

इसके आधार पर नमूने को सब स्टैंडर्ड मानते हुए जांच रिपोर्ट निगेटिव (फेल) बताया गया था। वहीं खोवा को भी मिल्क फैट की निर्धारित मात्रा से कम के आधार पर निगेटिव (फेल) बताया गया।

लैब रिपोर्ट में फेल होने के बाद दुकान संचालकों को रिफरल लैब में अपील करने के लिए मौका दिया गया।

तय समय में अपील नहीं करने के बाद एफएसडीए अधिकारियों ने दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ एडीएम पूर्वी की कोर्ट में मुकदमा दायर किया।

सोमवार को इन दोनों वादों का अंतिम निस्तारण करते हुए कोर्ट ने बेकरी संचालक बैजनाथ सिंह पर 65 हजार रुपये और कलेवम मिष्ठान भंडार के संचालक अमित जायसवाल पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया।

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