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UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सीएम योगी बोले, ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए निकाय चुनाव कराएंगे
Wed, 04 Jan 2023 05:58 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 04 Jan 2023 05:58 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर ट्वीट कर बयान दिया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने पर योगी सरकार ने राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय रोक लगा दी है।
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उन्होंने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।
माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं।
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माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 4, 2023
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सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय रोक लगा दी है।