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अवैध धर्मांतरण मामला: छांगुर की रिमांड अर्जी पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई, ईडी ने मांगी है सात दिन की कस्टडी
Thu, 24 Jul 2025 08:56 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Thu, 24 Jul 2025 08:56 PM IST
सार
अवैध धर्मांतरण मामले में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की रिमांड अर्जी पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। ईडी ने सात दिन की कस्टडी मांगी है। रिमांड पर लेने के बाद विदेशी फंडिंग और संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जानी है।
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छांगुर बाबा
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर और उसके सहयोगी नवीन रोहरा की कस्टडी रिमांड पर आगामी 28 जुलाई को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को छांगुर और नवीन को सात दिन की कस्टडी रिमांड पर देने का अदालत से अनुरोध किया था।
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रिमांड पर लेने के बाद दोनों से विदेशी फंडिंग और संपत्तियों के बारे में पूछताछ की जानी है। ईडी ने छांगुर और नवीन के खिलाफ प्रोडक्शन अर्जी भी दी है। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है।
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बताते चलें कि छांगुर के गैंग ने दस बीस नहीं डेढ़ सौ से ज्यादा मासूम हिंदू लड़कियों को लव जिहाद, धमकी व अन्य चालबाजियों के जरिए इस्लाम में धर्मांतरित किया और उन्हें खाड़ी देशों में भेजा। राज्य के अलग-अलग जिलों से आए पीड़ितों और उनके परिजनों ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेसवार्ता के जरिए छांगुर गैंग पर ये आरोप लगाया था।
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कई पीड़ित और परिजन अपनी बहन-बेटियों के गायब होने के प्रमाण और दस्तावेज लेकर प्रेसवार्ता में पहुंचे थे। धर्म और जेहाद की आड़ में छांगुर और उसके गुर्गों की काली करतूतें धीरे-धीरे अब सामने आ रही हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के दफ्तर में आयोजित प्रेस वार्ता में तमाम ऐसे पीड़ितों और उनके परिजनों ने अपनी आपबीती सुनाई, जिनकी बहन या बेटी धर्मांतरण के बाद या तो गायब कर दी गई या खाड़ी देशों में भेज दी गई।