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हेलमेट नहीं पहना तो 2500 का लगेगा जुर्माना

Wed, 17 Dec 2014 10:21 AM IST
नरेश शर्मा/अमर उजाला, लखनऊ
नरेश शर्मा/अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 17 Dec 2014 10:21 AM IST
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Central govt asks support on road transport sefety bill.

परिवहन मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मद्देनजर मोटर वाहन अधिनियम की जगह रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी अधिनियम बनाने के बिल-2014 का संशोधित प्रस्ताव बनाया है। परिवहन मंत्रालय ने इस बिल प्रस्ताव पर राज्य सरकार से परामर्श मांगा है।

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इस प्रस्ताव में नियम तोड़ने वालों पर तगड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक हेलमेट न पहनने और सीट बेल्ट न बांधने पर 2500 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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यह मौजूदा जुर्माने की राशि से 25 गुना ज्यादा है। यहीं नहीं प्रस्ताव में जुर्माना वसूली के साथ ही वाहन को जब्त करने की भी बात कही गई है।

परिवहन मंत्रालय ने रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल प्रस्ताव के 400 से अधिक पेजों में अलग-अलग नियमों के उल्लंघन के जुर्माने का प्रावधान है। वाहन मालिकों को अधिनियम का दोबारा उल्लंघन करने पर पहले से दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

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एक महीने के लिए वाहन जब्त

Central govt asks support on road transport sefety bill.

अब तक बिना डीएल के वाहन चलाते पकड़े जाने पर 350 रुपये जुर्माना देकर छूट जाते थे, लेकिन बिल पास होने के बाद ऐसा करने पर पांच हजार रुपये देने पड़ेंगे।

स्टॉप लाइन पर न रुकने और जेब्रा लाइन को पार करना भी महंगा पड़ेगा। वर्तमान में इसके लिए परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस 100 रुपये जुर्माना लेकर मुक्त कर देती है पर प्रस्ताव में इसके लिए पांच हजार रुपये दंड की बात कही गई है।

रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल-2014 के प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि जो ड्राइवर बिना परमिट, डीएल एवं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के निजी और कॉमर्शियल वाहन चलाते पकड़े जाएंगे उनसे जुर्माना वसूलने के साथ ही एक से दो महीने तक वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।

वहीं बिना रजिस्ट्रेशन के शोरूम से वाहन निकलकर चलते पकड़ा जाएगा तो वाहन मालिक के साथ-साथ शोरूम मालिक को जुर्माना चुकाना पड़ेगा।

अधिनियम बनने पर यह होगी पेनाल्टी (रुपये में)

Central govt asks support on road transport sefety bill.

अपराध--वर्तमान पेनाल्टी--प्रस्तावित पेनाल्टी
हेलमेट न पहनना--100--2500
सीट बेल्ट न लगाना--100--2500
जेब्रा लाइन पार करना--100--5000

स्टॉप लाइन पर न रुकना--100--5000
डीएल न होना--350--5000
परमिट के बगैर हल्के वाहन चलाना--4000--5000
परमिट के भारी वाहन चलाना--10,000--15,000
पंजीयन बिना निजी कार चलाना--4000--25,000
नोट: नियम दोबारा तोड़ते पकड़े जाने पर पेनाल्टी दुगुनी चुकानी होगी

इस पर परिवहन विभाग के परिवहन आयुक्त रवींद्र नायक कहते हैं कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने रोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बिल-2014 पर राज्य सरकार के जरिये परिवहन विभाग से परामर्श मांगा था। बिल के प्रस्ताव का अध्ययन करने के बाद कुछ प्रावधान में बदलाव करने का परामर्श देते हुए उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी है।

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