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लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज मुकदमे होंगे रद्द, सीएम योगी के बड़े फैसले से 2.5 लाख लोगों को राहत

Sat, 13 Feb 2021 06:40 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Sat, 13 Feb 2021 06:40 PM IST
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Cases filed against people for lockdowm violation will be cancelled.
सीएम योगी आदित्यनाथ - फोटो : amar ujala

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें कि पहले सिर्फ व्यापारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे रद्द किए गए थे।

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सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ढ़ाई लाख से अधिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं, मुकदमों के कारण पुलिस और कचहरी के चक्कर लगा रहे यूपी के लाखों लोगों व व्यापारियों को जल्दी ही इससे छुटकारा मिल जाएगा।
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इसके पहले, सरकार ने प्रदेश भर के व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुए मुकदमें वापस लिए जाने के निर्देश जारी किए थे। इसके बाद कानून मंत्री बृजेश पाठक ने व्यापारियों पर दर्ज मुकदमों का ब्योरा जुटाने के निर्देश अधिकारियों को दिए थे।
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राज्य सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब प्रदेश में कोरोना का प्रभाव कम हो रहा है। ऐसे में जरूरी है कि मुकदमें रद्द कर दिए जाएं।

मुकदमे वापस लेने वाला यूपी पहला राज्य बना

कोविड-19 संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन के उल्लंघन में प्रदेश के हजारों व्यापारियों के साथ आमजन के खिलाफ विभिन्न थानों में मुकदमें दर्ज किए गए थे पर अब यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जिसने व्यापारियों व आमजनता पर दर्ज किए गए मुकदमें वापस लेने का फैसला लिया है।


 

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