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श्रम विभाग के नाम पर धन उगाही करने वाली संस्था पर मुकदमा

Thu, 08 Apr 2021 01:40 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 08 Apr 2021 01:40 AM IST
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case on ngo
लखनऊ। उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने बुधवार को श्रम विभाग के भवन निर्माण बोर्ड का लोगो प्रयोग कर श्रमिकों से पंजीकरण व योजना के नाम पर आवेदन कराने के मामले में अभिनंदन फाउंडेशन के पदाधिकारियों पर हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है।
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उप श्रमायुक्त रवि श्रीवास्तव ने फाउंडेशन के निदेशक अवनीश कुमार तिवारी पर श्रमिकों से धन उगाही के आरोप में संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि एक समाचार पत्र में अभिनंदन फाउंडेशन द्वारा विज्ञापन छपवाकर श्रमिकों के नवीनीकरण व पंजीकरण के लिए जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर व ब्लॉक कोआर्डिनेटर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला गया। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोआर्डिनेटर के पद के लिए 25 हजार प्रतिमाह व ब्लॉक कोआर्डिनेटर को 14 हजार प्रतिमाह वेतन देने के बात लिखी हुई थी।
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इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन मांगे जाने का प्रकरण बीओसी बोर्ड के सचिव अरविंद चौहान के संज्ञान में आया। इसके बाद जांच में पाया गया कि अवध शांडिल्य वेलफेयर सोसायटी का नाम बदलकर अभिनंदन फाउंडेशन नामक संस्था बनाई गई है। इसके निदेशक अवनीश तिवारी ने गोखले मार्ग स्थित सीआईडी कार्यालय के सामने अपना कार्यालय खोलकर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड के लोगो का प्रयोग करते हुए भोले-भाले लोगों से योजना व भर्ती के नाम पर धन उगाही व ठगी की। इससे विभाग की छवि धूमिल हुई और मासूम लोग ठगे गए।
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इस संबंध में अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा के आदेश व बोर्ड के सचिव अरविंद चौहान के निर्देश पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने अभिनंदन फाउंडेशन के निदेशक अवनीश कुमार तिवारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 469, 470, 471 के अंतर्गत हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। इस मामले में पुलिस आगे की जांच करेगी।
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