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बलरामपुर: अवैध सिलेंडर रखने के मामले में पांच के खिलाफ केस दर्ज

Sat, 24 Aug 2019 06:43 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर Published by: ishwar ashish Updated Sat, 24 Aug 2019 06:43 PM IST
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Case filed for having illigal cylinder in Balrampur.

बलरामपुर के पचपेड़वा थाना क्षेत्र के जुड़ीकुइयां चौराहे पर संचालित भार्गव गैस सर्विस से संबंधित कुल 2209 खाली रसोई गैस सिलेंडर तथा अन्य कमियां पाए जाने पर एजेंसी मालिक समेत पांच के खिलाफ ईसी एक्ट के तहत पूर्ति निरीक्षक ने पचपेड़वा थाने में केस दर्ज कराया है। मामले की विवेचना शुरु कर दी गई है।

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पूर्ति निरीक्षक पचपेड़वा रामवृक्ष यादव ने बताया कि गत 17 अगस्त को उच्चाधिकारियों से सूचना मिली कि पचपेड़वा जूड़ीकुइयां चौराहा स्थित भार्गव इंडेन गैस सर्विस के पीछे झाड़ी मे भारी संख्या में गैस सिलेंडर रखे हैं। मामले में पूर्ति विभाग तथा इण्डेन गैस सर्विस के अफसरों की सात सदस्सीय टीम ने जांच की।
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जांच में एजेंसी के पीछे तथा अन्य स्थानों से 2209 खाली रसोई गैस सिलेंडर मिले। तीन दिनों तक चली भागीरथ जांच में एजेंसी मालिक राम गोपाल तिवारी इन सिलेंडरों के बारे में कोई सटीक वैध जानकारी नहीं दे सके। बरामद सभी सिलेंडरों को दूसरी गैस एजेंसी के सुपुर्दगी में दे दिया गया है।
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मामले में डीएम कृष्णा करूणेश के निर्देश पर एजेंसी मालिक रामगोपाल तिवारी, सौम्या त्रिपाठी, निष्ठा तिवारी, रमेश कुमार तथा राजू श्रीवास्तव के खिलाफ पचपेड़वा थाने में ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक पचपेड़वा योगेंद्र सिंह यादव ने केस दर्ज करने की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है।

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