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राजा भैया व उनकी पत्नी सहित पांच पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

Thu, 11 May 2017 08:43 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बहराइच
ब्यूरो/अमर उजाला, बहराइच Updated Thu, 11 May 2017 08:43 AM IST
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case filed against raja bhaiya and five more.
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया

कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया व उनकी पत्नी समेत पांच लोगों के खिलाफ दरगाह थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है।

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सभी पर राजा भैया के पूर्व पीआरओ राजीव यादव के नाम से बहराइच के एक्सिस बैंक में जालसाजी कर खाता खुलवाने का आरोप है। इस मामले में न्यायालय ने 24 अप्रैल को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद भी पुलिस चुप्पी साधे रही।
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इस पर पूर्व पीआरओ ने कोर्ट में अवमानना का वाद दायर किया। तब आननफानन में दरगाह पुलिस हरकत में आई। बुधवार को केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
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प्रतापगढ़ जिले के मानिकपुर गोतनी निवासी राजीव कुमार यादव पूर्व में राजा भैया के पीआरओ के रूप में काम करते थे। मार्च 2008 में पारिवारिक कार्यों से उन्होंने पीआरओ का कार्य छोड़ दिया था।

फंसाने के लिए खुलवाया खाता

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आरोप है, इस बात से चिढ़कर राजा भैया राजीव से रंजिश रख रहे थे। पीआरओ को फर्जी मामले में फंसाने के लिए राजा भैया ने पत्नी भानवी कुंवरि सिंह और उनके बीमा एजेंट का काम देखने वाले बहराइच निवासी रोहित प्रताप और मोनिका के सहयोग से शहर के डिगिहा तिराहे पर स्थित एक्सिस बैंक में पूर्व पीआरओ राजीव यादव के नाम से खाता खोल दिया।

खाते में फोटो किसी दूसरे की थी, जबकि नाम और कागजात राजीव के लगे थे। इसकी जानकारी होने पर राजीव ने बैंक के शाखा प्रबंधक से पत्राचार किया तो खाता खुलने की पुष्टि हुई।

उन्होंने 2008 में दरगाह थाने में तहरीर दी, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इस पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर एक के न्यायालय पर वाद दायर किया। मामला चलता रहा। सुनवाई 2016 में हुई। कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर दिया था। यह आदेश 24 अप्रैल को न्यायालय ने केस दर्ज करने का आदेश दिया।

इनके खिलाफ दर्ज हुई रिपोर्ट

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राजीव यादव ने न्यायालय में अवमानना वाद दायर किया था। नोटिस जब बुधवार को थाने पहुंची तो दरगाह पुलिस ने रघुराज प्रताप सिंह, पत्नी भानवी, कर्मचारी रोहित, मोनिका और बैंक प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

इनके खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत केस दर्ज किया गया है। दरगाह थाने के प्रभारी निरीक्षक जेएन शुक्ला ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है।

कल कोर्ट में होनी है सुनवाई
अवमानना वाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 मई की तिथि सुनवाई के लिए तय की है। उसी के तहत दरगाह थाना प्रभारी को नोटिस भेजा गया।

12 मार्च को उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है। कोर्ट की कार्रवाई से बचने के लिए आननफानन में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

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