कांग्रेस की पूर्व सांसद पर लगी देशद्रोह की धारा हटी, पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कांग्रेस की पूर्व सांसद व सोशल मीडिया संयोजक दिव्या स्पंदना के खिलाफ लगाई गई देशद्रोह की धारा हटा ली गई है। उनके खिलाफ मंगलवार रात को विवेकखंड निवासी अधिवक्ता सैय्यद रिजवान अहमद की तहरीर पर गोमती नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
गोमतीनगर थाने के प्रभारी निरीक्षक देवी प्रसाद तिवारी का कहना है कि विवेचना में देशद्रोह का मामला नहीं पाया गया पर उनके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसकी जांच की जा रही है।
प्राथमिकी के अनुसार नई दिल्ली की राम्या ने सोमवार दोपहर पीएम मोदी की फोटो पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक ट्वीट किया था। इस पोस्ट पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर कड़ी निंदा की। जिसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
अधिवक्ता का कहना था कि इस ट्वीट से पीएम व भारत सरकार के प्रति देशवासियों में घृणा व अवमानना की भावना पैदा करने की कोशिश की गई। सैयद रिजवान ने एफआईआर की एक कापी भी ट्वीट की थी।
@divyaspandana के विरुद्ध धारा 124आ (राष्ट्रद्रोह) 67 आई टी एक्ट में मुकदमा दर्ज।
— Dr Syed Rizwan Ahmed (@DrRizwanAhmed1) September 25, 2018
धन्येवाद @Uppolice .@narendramodi जी आपकी लीगल टीम को और सक्रिय होना होगा।
मैंने और ट्विटर साथियो ने कारवाही की क्यो की आप देश के प्रधानमंत्री हैं न कि किसी दल के🙏
*आप सब को मुबारक! pic.twitter.com/CYqJhTLaA8