{"_id":"65c78a1f27ae65b1810177e1","slug":"big-relief-if-there-are-documents-gold-and-silver-will-not-be-confiscated-during-transit-2024-02-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"बड़ी राहत: दस्तावेज होंगे तो आवागमन के दौरान नहीं जब्त होगा सोना-चांदी, ना ही की जाएगी ज्यादा पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बड़ी राहत: दस्तावेज होंगे तो आवागमन के दौरान नहीं जब्त होगा सोना-चांदी, ना ही की जाएगी ज्यादा पूछताछ
Sat, 10 Feb 2024 08:07 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Sat, 10 Feb 2024 08:07 PM IST
सार
आयकर विभाग के चुनावी सेल ने आचार संहिता के लिहाज से दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि राह चलते किसी के पास सोना चांदी है लेकिन उसके कागजात भी है तो उसे जब्त नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
Gold
- फोटो : Pixabay
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
चुनावी सीजन में सराफा व्यापारियों को आयकर विभाग ने बड़ी राहत दी है। सोना-चांदी या अन्य कीमती रत्नों के आवागमन के दौरान वैध दस्तावेज होने पर न तो उन्हें जब्त किया जाएगा और न ही पूछताछ की जाएगी। उन्हें मौके पर ही छोड़ दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चुनाव प्रकोष्ठ ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
विज्ञापन
चुनाव के दौरान सोना-चांदी, कीमती रत्न, बुलियन आदि के आवागमन को लेकर सराफा व्यापारी सशंकित रहते हैं। सराफा संगठनों की शिकायत थी कि जरूरी दस्तावेज होने के बावजूद आयकर अधिकारी जांच के नाम पर माल सीज कर देते हैं। इससे व्यापारियों में भय का माहौल व्याप्त होता है और कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। यही वजह है कि चुनाव के दौरान अधिकांश सराफा बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है।
विज्ञापन
शादियों के सीजन के बीच चुनाव पड़ने पर समस्या और विकट हो जाती है क्योंकि ग्राहक भी कई बार आयकर अधिकारियों के सवालों में फंस जाते हैं। इसे लेकर आल इंडिया जेम एंड ज्वैलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने सीबीडीटी से राहत देने का अनुरोध किया था। बोर्ड ने कारोबारियों की समस्या को गंभीरता से लिया। इस संबंध में सभी आयकर विंग को ज्वैलरी व अन्य कीमती उत्पादों को सीज करने से संबंधित आयकर नियमों का पुन: अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
इसमें कहा गया है कि अगर कीमती धातु और रत्नों की आवाजाही के साथ उचित दस्तावेज जैसे मूल टैक्स इनवायस, सर्टिफाइड स्टाक विवरण, कीमती धातु के मालिक का अधिकृत पत्र और फोटो आईडी कार्ड है तो चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्हें जब्त नहीं किया जाएगा। आयकर विभाग ने सभी सराफा संगठनों से कहा है कि अपने सदस्यों को उचित दस्तावेजों के साथ माल भेजने के लिए कहें ताकि जल्द सत्यापन के साथ किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।