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बेसिक शिक्षा : दूसरे जिले में तबादला आवेदन आठ से, पांच वर्ष नियमित सेवा वाले शिक्षक को मौका

Sun, 04 Jun 2023 10:33 AM IST
पंकज श्रीवास्‍तव अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sun, 04 Jun 2023 10:33 AM IST
सार

प्रदेश में करीब 1.37 लाख बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। इनमें तैनात करीब पांच लाख शिक्षकों-शिक्षिकाओं में बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने गृह जनपद से दूर दूसरे जिलों में नौकरी कर रही है। ये लंबे समय से अपने जिले में वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

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Basic education: transfer application to another district from June 8
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले अपने घर से दूर नौकरी कर रहे प्रदेश के लाखों शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के दूसरे जिले में तबादले की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया है। आठ जून से अंतर्जनपदीय (एक से दूसरे जिले) तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में पांच वर्ष नियमित सेवा करने वाले शिक्षक व दो वर्ष नियमित सेवा करने वाली शिक्षिकाएं आवेदन की पात्र होंगी।

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प्रदेश में करीब 1.37 लाख बेसिक शिक्षा के विद्यालय हैं। इनमें तैनात करीब पांच लाख शिक्षकों-शिक्षिकाओं में बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने गृह जनपद से दूर दूसरे जिलों में नौकरी कर रही है। ये लंबे समय से अपने जिले में वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तबादले की पात्रता के दायरे में करीब 4.50 लाख शिक्षक-शिक्षिकाओं के आने का अनुमान है। वहीं, जिले में स्वीकृत पद के सापेक्ष 30 अप्रैल को कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 फीसदी तक अधिकतम तबादले किए जाएंगे। अन्य जिलों से आने वाले शिक्षिक-शिक्षिकाओं की अधिकतम सीमा भी 10 फीसदी ही होगी। तबादले के लिए दिए जाने वाले भारांक से जुड़े सभी प्रमाण पत्र देने होंगे और इसकी व्यवस्था प्रक्रिया शुरू करने से पहले पूरा करना होगा। विभाग जल्द तबादले के लिए समय सारिणी जारी करेगा।
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असाध्य व गंभीर रोग वाले दोबारा योग्य
विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर अंतर्जनपदीय और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केवल शिक्षिका, जिन्होंने शादी के पहले और असाध्य व गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षिका/शिक्षक (खुद या पति/पत्नी व अविवाहित पुत्र-पुत्री), जिन्होंने पहले स्थानांतरण का लाभ लिया है वे दूसरी बार भी आवेदन के पात्र होंगे।

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