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Lucknow News: 17 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
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प्रतीकात्मक।
लखनऊ। एलडीए की आईटी सिटी और वेलनेस सिटी योजनाओं के पहले चरण में आने वाले 17 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। एलडीए के प्रस्ताव पर शासन ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 की धारा-11 लागू करते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रतिबंध के बाद अब अधिसूचित क्षेत्रों में जिला कलेक्टर की अनुमति के बिना किसी भी भूमि का हस्तांतरण, क्रय या विक्रय नहीं किया जा सकेगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि कुछ बाहरी निवेशक कृषि भूमि खरीदकर स्थानीय भू-स्वामियों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिससे परियोजनाओं में बाधा आ रही थी। धारा-11 लागू होने से जमीन की कीमतों में कृत्रिम बढ़ोतरी रुकेगी।
इन गांवों की जमीन बेचने पर रोक
आईटी सिटी (प्रथम चरण): मोहनलालगंज के बसोनई, कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा।वेलनेस सिटी (प्रथम चरण): बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा और मस्तेमऊ।
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इन गांवों की जमीन बेचने पर रोक
आईटी सिटी (प्रथम चरण): मोहनलालगंज के बसोनई, कंजेहरा, सिकंदरपुर अमोलिया, सिद्धपुरा, परेहटा, पहाड़नगर टिकरिया, रकीबाबाद, मोहारी खुर्द, खुजौली और भटवारा।वेलनेस सिटी (प्रथम चरण): बक्कास, मलूकपुर ढकवा, चौरहिया, चौरासी, दुलारमऊ, नूरपुर बेहटा और मस्तेमऊ।
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