फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   bale application dissmissed in case of gang rape

घरों में काम करने वाली युवती से गैंगरेप के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 21 Jul 2022 09:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 21 Jul 2022 09:21 PM IST
विज्ञापन
bale application dissmissed in case of gang rape
लखनऊ। घर में झाड़ू-पोछा और बर्तन धुलने के लिए आई महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दो वर्षों तक सामूहिक दुराचार करने के आरोपी आकाश शर्मा की जमानत अर्जी को एडीजे अजय विक्रम सिंह ने खारिज कर दिया है।
विज्ञापन

जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने तर्क दिया कि घटना की रिपोर्ट पीड़िता ने गुडंबा में दर्ज कराई थी। आरोप था कि गुडंबा के गौराबाग निवासी आकाश शर्मा और इंद्रजीत शर्मा ने घर मे झाड़ू-पोछा करने वाली युवती को फोन कर बुलाया था। जब वादिनी आरोपियों के घर गई तो वहां पर आरोपी के दोस्त वीरंगे तुकाराम व मनीष शर्मा मिले। आरोपियों ने नशीली दवाइयां खिलाकर रेप किया। इसके बाद आरोपी करीब दो साल तक संबंध बनाते रहे। आरोप लगाया कि गत 2 अप्रैल को भी आरोपियों ने जबरदस्ती दवा खिलाकर उसके साथ दुराचार किया और पिटाई की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed