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लखनऊ : गाय से दुष्कर्म करने वाले माजिद को नहीं मिली जमानत

Tue, 07 Jun 2022 11:21 AM IST
लखनऊ ब्यूरो माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ 
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ  Published by: लखनऊ ब्यूरो Updated Tue, 07 Jun 2022 11:21 AM IST
सार

जितेंद्र यादव ने 26 अप्रैल को सरोजनीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अप्रैल की भोर एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी के दरवाजे के बाहर बंधी गाय के साथ दुराचार किया। यह सारी घटना पड़ोसी पेशकार अहमद और महेंद्र मिश्रा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है।

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bale application dismissed in case of rape with cow
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

घर के सामने बंधी गाय से दुष्कर्म करने के आरोपी माजिद की जमानत अर्जी को प्रभारी एडीजे मीना श्रीवास्तव ने खारिज कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील सुरेश चंद्र यादव ने तर्क दिया कि जितेंद्र यादव ने 26 अप्रैल को सरोजनीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 अप्रैल की भोर एक अज्ञात व्यक्ति ने वादी के दरवाजे के बाहर बंधी गाय के साथ दुराचार किया। यह सारी घटना पड़ोसी पेशकार अहमद और महेंद्र मिश्रा के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। कहा गया कि आरोपी घटना करने के बाद भाग गया था लेकिन 26 अप्रैल को आरोपी माजिद को दरोगाखेड़ा से पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया।

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