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Bahraich: पूर्व कांग्रेस सांसद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, 31 लाख रुपये के गबन को लेकर हुई कार्रवाई

Sun, 02 Mar 2025 08:40 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच
अमर उजाला नेटवर्क, बहराइच Published by: ishwar ashish Updated Sun, 02 Mar 2025 08:40 PM IST
सार

बहराइच में कांग्रेस के पूर्व सांसद कमल किशोर के खिलाफ 31 लाख रुपये के गबन के मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

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Bahraich: Non-bailable warrant issued against former Congress MP
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

पूर्व कांग्रेस सांसद के खिलाफ एसीजेएम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पेशी के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बीते 24 फरवरी को वारंट जारी कर 11 मार्च को सुनवाई की अगली तिथि घोषित की है।

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शहर के मेवातीपुरा निवासी जया गुप्ता ने एसीजेएम वीरेंद्र कुमार की कोर्ट पर वर्ष 2017 में परिवाद दायर किया था। महिला का आरोप था कि पूर्व सांसद कमल किशोर ने उनसे 31 लाख रुपये लिए थे। अब ली गई धनराशि को वापस करने में आनाकानी कर रहे हैं। कोर्ट ने महिला की शिकायत पर गबन समेत अन्य धाराओं में परिवाद दायर कर पूर्व सांसद को कोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन सांसद कई पेशी बीत जाने पर भी कोर्ट पर हाजिर नहीं हुए।
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कोर्ट में पूर्व सांसद का वारंट इस आख्या के साथ वापस होता रहा कि वारंट पर अंकित पते पर पूर्व सांसद अब रहते ही नहीं है। जबकि पूर्व सांसद द्वारा जिला न्यायाधीश की कोर्ट पर अग्रिम जमानत याचिका भी पेश की गई। हालांकि जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने जमानत की याचिका 16 जुलाई 2024 को निरस्त कर दी थी।
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एसीजेएम ने परिवाद में सुनवाई के दौरान इस बात का उल्लेख किया है कि पूर्व सांसद कमल किशोर को वारंट के संबंध में पूरी जानकारी होने के बावजूद कोर्ट में पेश न होने से वाद की कार्रवाई में विलंब हो रहा था। कोर्ट ने पूर्व सांसद को अंतिम मौका देते हुए सात फरवरी 2025 को पुन: पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद भी वे पेश नहीं हुए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 फरवरी को गैर जमानती वारंट जारी कर 11 मार्च को कोर्ट में तलब किया है।

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