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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Bahraich News: Youth accused of rape sentenced to life imprisonment, victim minor got justice in 67 days

Bahraich News : बच्ची को मिला इंसाफ, 67 दिन में दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा, एक लाख का अर्थदंड भी

Sat, 07 Jan 2023 07:03 PM IST
पंकज श्रीवास्‍तव संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, अमर उजाला, बहराइच Published by: पंकज श्रीवास्‍तव Updated Sat, 07 Jan 2023 07:03 PM IST
सार

थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीती 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था।

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Bahraich News: Youth accused of rape sentenced to life imprisonment, victim minor got justice in 67 days
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पुलिस व अभियोजन पक्ष की सक्रियता से सात वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत करने के दोषी को कोर्ट ने महज 67 दिनों की सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास के साथ एक लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई। 

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विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने बताया कि थाना मुर्तिहा क्षेत्र के एक गांव निवासी सात वर्षीय बच्ची बीती 30 अक्तूबर 2022 को घर के पास की दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में थाना क्षेत्र के धर्मापुरबेझा गांव निवासी मुक्कू बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। बाद में उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना के संबंध मेें 31 अक्तूबर को वादी मुकदमा व पीड़ित बच्ची के पिता ने थाने पर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। 
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विवेचना अधिकारी ने साक्ष्यों व पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में 10 दिसंबर 2022 को आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अभियोजन पक्ष की तरफ से बच्ची को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए लगातार इस मामले की पैरवी की गई। शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुक्कू को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन की कारावास की सजा सुनाई। एक लाख का अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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