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वाहन फिटनेस, डीएल पर बैकडेट से पेनल्टी नहीं

Fri, 20 Jan 2017 03:11 PM IST
नरेश शर्माअमरउजाला, लखनऊ
नरेश शर्माअमरउजाला, लखनऊ Updated Fri, 20 Jan 2017 03:11 PM IST
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back date penalty for driving licence is illegal
डेमो - फोटो : demo pic
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन फिटनेस एवं डीएल पर बैकडेट से पेनल्टी वसूलने को गलत माना है। मंत्रालय का कहना कि जिस दिन से (29 दिसंबर 2016 से) वाहन पंजीयन और डीएल बनाने की फीस के नए रेट की अधिसूचना प्रभावी हुई, तब से ही वाहन मालिक से पेनल्टी वसूली जाएगी।
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मंत्रालय ने परिवहन विभाग से नए सिरे से ब्योरा मांगा है, जिससे हफ्ते भर में वाहन मालिकों को बैकडेट से पेनल्टी वसूले जाने से निजात मिल जाएगी।
अमर उजाला ने 17 जनवरी को ‘वाहन के फिटनेस पर रोजाना 50 रुपये की पेनल्टी’ शीर्षक से खबर छापकर मंत्रालय की चूक उजागर की थी।

परिवहन विभाग के माध्यम से मंत्रालय के एक बड़े अफसर ने खबर को संज्ञान में लेकर परिवहन आयुक्त के. रवींद्र नायक से बातचीत की। अफसर ने आयुक्त से पहले लिखे गए पत्र में कुछ बिंदुओं को शामिल करते हुए दूसरा पत्र जल्द भेजने का निर्देश दिया। परिवहन विभाग 20 जनवरी को नया पत्र भेज देगी, जिससे 25 जनवरी तक वाहन मालिको को बैकडेट से पेनल्टी चुकाने से मुक्ति मिल जाएगी। 
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रिफंड होगी पेनल्टी

back date penalty for driving licence is illegal
कार

जिन वाहन मालिकों का डीएल एक्सपायर हो गया और वाहन का फिटनेस खत्म हो चुका, वे हफ्ते भर वेट करें। अभी वाहन का फिटनेस कराएंगे तो एक्सपायर की डेट से 50 रुपये रोज और डीएल का नवीनीकरण कराएंगे तो 1000 रुपये सालाना की पेनल्टी चुकानी होगी।

लेकिन 25 जनवरी के बाद से सिर्फ 29 दिसंबर 2016 से ही पेनल्टी वसूलने का प्रावधान लागू होगा। परिवहन विभाग के अफसरों ने बताया कि जो वाहन मालिक फिटनेस एवं डीएल नवीनीकरण की पेनल्टी भर चुके  उनको वह रिफंड होगी।

वाहन मालिक को रिफंड पाने के लिए आरटीओ जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिफंड आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए वाहन मालिक पेनल्टी की रसीद संभालकर रखें।

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