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अब चुनाव आयोग पर भी बरस पड़े 'बेलगाम' आजम

Mon, 14 Apr 2014 08:22 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 14 Apr 2014 08:22 AM IST
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azam khan attacked on Election commission

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां ने अब चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया है। आजम ने आयोग पर कांग्रेस के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है।

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आजम का कहना है कि चुनाव आयोग कांग्रेस के साथ मिला हुआ है और कांग्रेस के आदेश पर ही वह काम कर रहा है।

रामपुर में दिए अपने बयान में आजम ने कहा कि चुनाव आयेग को अपनी ईमानदारी और निष्पक्षता साबित करनी ही होगी।

अमित और मेरे बयान में, फर्क बताए आयोग

azam khan attacked on Election commission

आजम ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग मेरे और अमित शाह के बयान में कोई फर्क नहीं बता पाता है, तो यह उचित नहीं माना जाएगा।

बताते चलें कि आजम खां पिछले कुछ दिनों से अपनी बदजुबानी की वजह से आयोग की नजर में चढ़ गए थे। उन्होंने नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार पर आपत्तिजनक बात कही थी।

इसके बाद आयोग ने उन पर यूपी में पार्टी के लिए प्रचार करने का प्रतिबंध लगा दिया था।

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दिए थे ये विवादास्पद बयान

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प्रचार पर प्रतिबंध लगने के बाद शनिवार को उन पर तीन मुकदमे भी दर्ज करा लिए गए। ये मुकदमे रामपुर, गाजियाबाद और शामली में शनिवार को मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

गौरतलब है कि आजम ने पिछले दिनों शामली में भाजपा पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि मोदी के हाथ मासूम लोगों की मौत से रंगे हुए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने मोदी को हत्यारा भी कहा था।

सात अप्रैल को उन्होंने कारगिल युद्ध पर कहा था कि मुस्लिम ‌सेना की वजह से ही हम यह युद्ध जीत पाए थे, न कि हिंदुओं की वजह से।

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आजम के खिलाफ दर्ज हुए ये मुकदमे

azam khan attacked on Election commission

- रामपुर कोतवाली में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 188, 189, 504 और 171(बी) तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- शामली के थाना भवन में उड़नदस्ता प्रभारी शशांक कुमार ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 171(बी) तथा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया।

- गाजियाबाद के थाना मसूरी में उप जिला मजिस्ट्रेट कुणाल सिंकू ने आईपीसी की धारा 153(ए), 153(बी), 295(ए), 505(2), 188

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