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अयोध्या: साकेत महाविद्यालय के वित्तीय अधिकार सीज, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
Wed, 12 Feb 2020 04:45 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अयोध्या
Published by: प्राची प्रियम
Updated Wed, 12 Feb 2020 04:45 PM IST
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साकेत महाविद्यालय
- फोटो : social media
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लखनऊ हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित साकेत महाविद्यालय प्रबंधन के वित्तीय अधिकार सीज करने के आदेश दिए हैं।अदालत ने महाविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर राजेश वर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
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बता दें कि महाविद्यालय प्रबंधन ने प्रोफेसर राजेश वर्मा का गोंडा में तबादला कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में शिकायत की थी। अदालत ने राजेश वर्मा को फिलहाल साकेत महाविद्यालय में ही ज्वाइन कराने के निर्देश दिए हैं।
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