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अयोध्या ढांचा ध्वंस: अदालत में हाजिर नहीं हुआ कोई आरोपी, कोर्ट ने दी कार्रवाई की चेतावनी

Wed, 17 Jun 2020 12:09 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Wed, 17 Jun 2020 12:09 AM IST
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Ayodhya case None of accused appeared in court to record their statement
फाइल फोटो
अयोध्या स्थित ढांचा ध्वंस प्रकरण में मंगलवार को कोई भी आरोपी अपना बयान दर्ज कराने कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। इस पर विशेष न्यायाधीश एसके यादव ने सभी आरोपियों का निवास स्थल का पता बताने अन्यथा विधि अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। 
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मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। मंगलवार को सुनवाई के लिए कोर्ट तो तय समय पर बैठ गई और आरोपियों का इंतजार करने लगी, जिससे उनका बयान दर्ज किया जा सके। काफी समय बीतने के बाद भी कोई आरोपी हाजिर नहीं हुआ और सभी के वकीलों ने आरोपियों की हाजिरी माफी की अर्जी दी। 
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इस पर कोर्ट ने आरोपियों की अर्जी को सशर्त स्वीकार किया। कोर्ट ने कहा कि पूर्व में सभी आरोपियों का निवास स्थान का पता बताने का आदेश हुआ था, जिससे सभी आरोपियों का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जा सके लेकिन, केवल पवन पांडेय और सतीश धवन का पता ही कोर्ट में दाखिल किया गया। 
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कोर्ट ने उन सभी आरोपियों, जिनके बयान दर्ज नहीं हुए है, के घर का पता बुधवार तक दाखिल करने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर विधि अनुसार कार्रवाई की चेतावनी दी है। 

कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के घर का पता हर हाल में बुधवार तक कोर्ट को बताए जिससे उन्हें एनआईसी से कहकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज किया जा सके अन्यथा आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में हाजिर किया जाए।
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