अयोध्या: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर, एक साथ चलीं तीन जेसीबी
Gang rape accused Moeed Khan: सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोईद खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। दो मंजिला भवन के पिछले हिस्से को पोकलैंड जेसीबी की मदद से ध्वस्त किया जा रहा है।
विस्तार
अयोध्या जिले में भदरसा में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष मोईद खान के शॉपिंग कांप्लेक्स पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बृहस्पतिवार को तीन जेसीबी और एक पोकलैंड की मदद से दो मंजिला भवन का ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। साढ़े चार घंटे में इसे जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान राजस्व विभाग और अयोध्या विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवान मुस्तैद रहे।
बुलडोजर कार्रवाई के पहले पंजाब नेशनल बैंक की ओर से शॉपिंग कांप्लेक्स के निचले तल में स्थित कार्यालय को खाली कर दिया गया। इसके साथ ही बैंक कार्यालय के बगल में स्थित सपा नेता की बेकरी के शोरूम को भी खाली कराया गया। एक अन्य दुकान में रखे कुछ सामान हटाए गए। बाकी दुकानें कई दिन पहले ही खाली की जा चुकी थीं। कांप्लेक्स के बिजली कनेक्शन को काटा गया। आसपास की दुकानों को बंद कराने के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग पर आवागमन को रोक दिया गया।
दोपहर 1.28 बजे अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह, एसडीएम सोहावल अशोक सैनी और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी की देखरेख में भवन को ध्वस्त करने का काम शुरू हुआ। कांप्लेक्स के पिछले हिस्से को तालाब की जमीन की तरफ से गिराया जाना प्रारंभ किया गया। सबसे पहले सिर्फ पोकलैंड की मदद से यह काम शुरू हुआ। दो मंजिला भवन के पिछले हिस्से को पोकलैंड से धराशाई किया जाने लगा। इसी कड़ी में तीन अन्य जेसीबी को मुख्य मार्ग और बगल के रास्ते की तरफ से भवन को गिराए जाने के लिए लगाया गया। शाम छह बजे तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही। इसके पहले यहीं पास में स्थित सपा नेता की बेकरी को भी जमीदोज किया जा चुका है।
इस बारे में प्राधिकरण के सचिव सतेंद्र सिंह ने बताया कि शॉपिंग कांप्लेक्स अवैध निर्माण था। इसे तालाब और चकरोड की जमीन पर कब्जा कर बनवाया गया था। प्राधिकरण की ओर से इसका नक्शा भी पास नहीं था। इसे लेकर प्राधिकरण की ओर से पूर्व में कई नोटिस दी गई थी। फिर भी नक्शा और मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। इसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के आधार पर कार्रवाई की गई।
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