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चार लाख अभ्यर्थियों को 15 महीने से था कोर्ट के फैसले का इंतजार, पढ़ें कब क्या हुआ

Thu, 07 May 2020 09:18 AM IST
शाहरुख खान अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: शाहरुख खान Updated Thu, 07 May 2020 09:18 AM IST
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Assistant teacher recruitment case Four lakh candidates were waiting for court decision for 15 months
फाइल फोटो
बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में कटऑफ को लेकर उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला आने के बाद परीक्षा में शामिल हुए चार लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने राहत महूसस की है। 
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इन्हें बीते 15 महीने से परिणाम जारी होने का इंतजार था, जो अब जल्द घोषित होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 150 पूर्णांक में से  90 अंक और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 पूर्णांक प्राप्त करने पर उतीर्ण घोषित किए जाएंगे। 
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बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उतर कुंजी तैयार है। उतर कुंजी पर मिली आपतियों का निस्तारण कर दिया गया है। आगामी दो-तीन दिन में संशोधित उतरकुंजी अपलोड की जाएगी। 
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प्राथमिक स्कूलों में हो जाएगी शिक्षकों की कमी दूर 
प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के बाद प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो जाएगी। साथ ही यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां शिक्षक-छात्र अनुपात 1:25 होगा। जबकि देश में मौजूदा समय में शिक्षक-छात्रों का निर्धारित अनुपात 1:30 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1:35 है। 

कब क्या हुआ
  • 5 दिसंबर 2018: बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5) तक के विद्यालयों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया।  
  • 6 जनवरी 2019: सभी जिला मुख्यालयों पर सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई। 4 लाख 12 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 
  • 7 जनवरी 2019: बेसिक शिक्षा विभाग ने कटऑफ घोषित की। इसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रतिशत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 60 प्रतिशत कटऑफ तय की गई। 
  •  29 मार्च 2019: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच की एकलपीठ ने कटऑफ को गलत ठहराते हुए 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की तर्ज पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के लिए 45 प्रतिशत कटऑफ निर्धारित करते हुए परिणाम जारी करने का आदेश दिया। मगर बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके खिलाफ अपील की। 
  • 6 मई 2020: दो जजों की बेंच ने विभाग की ओर से तय कटऑफ को सही ठहराते हुए एकलपीठ का आदेश निरस्त कर दिया। 

निर्धारित समय में भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। 

सहायक अध्यापक भर्ती से 69000 नवजवानों को रोजगार मिलेगा। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए विभाग पूरी तरह तैयार है। 
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