फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   Assets worth Rs 6 crore seized from criminal school operator in Rae Bareli

गैंगस्टर एक्ट: अपराधी स्कूल संचालक की जब्त हुई 6 करोड़ की संपत्ति, कुर्क हुआ घर, मिल और स्कूल

Sun, 25 Jun 2023 07:27 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला संवाद, रायबरेली
अमर उजाला संवाद, रायबरेली Published by: ishwar ashish Updated Sun, 25 Jun 2023 07:27 PM IST
सार

यूपी के रायबरेली जिले में स्कूल चलाने वाले एक अपराधी की गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली गई। 

विज्ञापन
Assets worth Rs 6 crore seized from criminal school operator in Rae Bareli
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : amar ujala

विस्तार

रायबरेली जिले के शिवगढ़ कस्बा के रहने वाले शातिर अपराधी एवं स्कूल संचालक सुरेंद्र सिंह की रविवार को छह करोड़ 15 लाख 27 हजार रुपये कीमत की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर ली गई। गैंगस्टर अधिनियम के तहत गाजे-बाजे के साथ पुलिस ने कुर्की की प्रक्रिया की। जिस स्कूल संचालक की संपत्ति कुर्क की गई, वह वर्ष 2019 में हुए जिले के चर्चित आदित्यकांड के गवाह को धमकाने में शामिल था। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई की थी। हत्या के एक मामले में उसे सजा हो चुकी है।

विज्ञापन


 एसडीएम महराजगंज राजेंद्र कुमार शुक्ला, सीओ सदर वंदना सिंह, सीओ महराजगंज अरुण नौहवार, सदर कोतवाल संजय त्यागी और भदोखर थानेदार-विवेचक राजेश कुमार सिंह, शिवगढ़ थानेदार अरुणेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ शिवगढ़ पहुंचे। सबसे पहले पुलिस ने आरोपी शिवगढ़ निवासी सुरेंद्र सिंह का माधोखेड़ा गांव स्थित मकान, फिर कुम्हरावां स्थित स्कूल और सरायं क्षत्रधारी गांव स्थित राइस मिल में नोटिस चस्पा करते हुए कुर्क कर लिया। 
विज्ञापन


मकान की कीमत एक करोड़ 59 लाख 38 हजार, स्कूल की कीमत तीन करोड़ 67 लाख 74 हजार, राइस मिल की कीमत 88 लाख 15 हजार रुपये है। कुल मिलाकर अपराधी की छह करोड़ 15 लाख 27 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

दर्ज हैं 13 आपराधिक मामले 

Assets worth Rs 6 crore seized from criminal school operator in Rae Bareli
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

 चर्चित आदित्यकांड में गवाह को धमकाने के मामले में स्कूल संचालक पर गैंगस्टर अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ था। गैंगेस्टर अधिनियम की विवेचना भदोखर थानेदार राजेश कुमार सिंह को सौंपी गई थी। जांच के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। स्कूल संचालक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ सदर कोतवाली, शिवगढ़ थाने में जानलेवा हमला, हत्या, बलवा, गुंडा अधिनियम समेत 13 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। विवेचक ने बताया कि स्कूल संचालक जिला कारागार में बंद है। रविवार की सुबह जिला कारागार जाकर स्कूल संचालक से कुुर्की की नोटिस तामील कराई गई।

अपराध के जरिए अर्जित की गई संपत्ति

विवेचक के मुताबिक स्कूल संचालक का अपराध से गहरा नाता रहा है। कभी उसका नाम हत्या में आया तो कभी वह बलवा मेंं शामिल रहा। सबसे ज्यादा तब वह चर्चा में आया, जब वह जिले के चर्चित डीफार्मा छात्र आदित्य प्रताप सिंह की हत्या में गवाहों को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर दी।

पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि शातिर अपराधी एवं स्कूल संचालक की छह करोड़ से ज्यादा कीमत की चल-अचल संपत्ति कुर्क की गई है। यह संपत्ति संचालक ने अपराध के जरिए अर्जित किया था। उसकी और भी चल-अचल संपत्ति के बारे में पता लगाया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह पर 13 आपराधिक केस दर्ज हैं। एनएसए की कार्रवाई पहले ही सुरेंद्र पर की जा चुकी है। शिवगढ़ थाने में दर्ज हत्या के मामले में उसे सजा हुई है। वह सजायाफ्ता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed