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UP News: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग, लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई
Thu, 01 Sep 2022 03:15 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 01 Sep 2022 03:15 PM IST
सार
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी की जमानत निरस्त करने की मांग की गई है। इस संबंध में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
हत्या के एक मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी को मिली जमानत को निरस्त करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। यह प्रार्थना पत्र दो सितंबर को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अजय मिश्रा उर्फ टेनी की दोषमुक्ति के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील की सुनवाई में उनकी ओर से सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए टेनी के बॉन्ड को निरस्त किया जाए।
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वहीं इस मामले में अजय मिश्रा की ओर से दाखिल स्थानांतरण प्रार्थना पत्र को मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल ने खारिज कर दिया है। प्रार्थना पत्र में उनके खिलाफ दाखिल इस अपील को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से प्रधान पीठ इलाहाबाद स्थानांतरित किए जाने की मांग की गई थी।
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प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि अजय मिश्रा के वकील गोपाल चतुर्वेदी प्रयागराज में रहते हैं और अधिक उम्र के कारण लखनऊ आकर बहस नहीं कर सकते। मुख्य न्यायमूर्ति ने इसे पर्याप्त आधार न मानते हुए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।