अमिताभ ठाकुर को बताना होगा, क्यों लिए उन्होंने 'महंगे गिफ्ट'?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के निकट संबंधियों द्वारा दिए गए गिफ्ट पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस गृह विभाग के सचिव एसके रघुवंशी की ओर से जारी किया गया है। सरकार ने इसे अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के खिलाफ मानते हुए जारी किया है।
इसमें कहा है कि यदि उन्होंने 15 दिनों में सूचना नहीं दी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल, अमिताभ ठाकुर ने अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली के नियम 11 (1) के तहत राज्य सरकार को अपने पत्र दिनांक 12 सितंबर 2015 के माध्यम से अपने पिता, मां, ससुर, बाबा और चाचा द्वारा 15 अप्रैल से 10 सितम्बर 2015 के बीच दिए गए 10.50 लाख रुपये के गिफ्ट के बारे में लिखित रूप से सूचना दी थी।
'अखिलेश सरकार के इशारे पर हो रही है कार्रवाई'
इसी गिफ्ट पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है। गृह सचिव एसके रघुवंशी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अमिताभ ठाकुर ने नियमावली के नियम 11 (1) में नहीं बल्कि नियम 11(2) में गिफ्ट लिए हैं। ऐसे में उन्हें गिफ्ट लेने से पहले अनुमति लेनी चाहिए थी।
ऐसे में उन्हें 15 दिनों में स्पष्ट करना होगा कि क्यों न उन पर कार्रवाई की जाए। अमिताभ की पत्नी नूतन ठाकुर ने कहा है कि यह कार्रवाई अखिलेश यादव सरकार के इशारे पर हो रही है।