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पीसीएस-प्री 2017 का रिजल्ट होगा संशोधित, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से सफल अभ्यर्थियों को झटका

Fri, 30 Mar 2018 02:46 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 30 Mar 2018 02:46 PM IST
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allahabad high court ordered for the amendment in the result of PCS pre 2017 exam
- फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-प्री 2017 के परीक्षा परिणाम को संशोधित करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने दो प्रश्नों के उत्तर बदल कर फिर से रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। परीक्षार्थियों ने पांच सवालों को लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी। इस आदेश से उन तमाम अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो प्री में सफल हो चुके थे।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। याचिका में परीक्षार्थियों ने पीसीएस प्री 2017 की परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों पर आपत्ति जताते हुए परिणाम को चुनौती दी थी। कोर्ट ने पांच में से दो सवालों को गलत पाया।
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मालूम हो कि 24 सितंबर 2017 को प्रदेश के 21 जिलों में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें दो लाख 46 हजार 710 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम 19 जनवरी 2018 को घोषित किया गया, जिसमें 14032 अभ्यर्थी सफल रहे।
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पीसीएस 2017 के जरिए 677 पदों पर चयन होना हैं। संशोधित परिणाम जारी करने के आदेश से उन अभ्यर्थियों को झटका लगा है जो सफल घोषित हुए थे।
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