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एक नवंबर से नगर निकायों की सभी सेवाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध, निर्देश जारी
Fri, 25 Sep 2020 04:44 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Fri, 25 Sep 2020 04:44 PM IST
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत जनता व उद्यमियों से जुड़ी सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की गाइडलाइन को देखते हुए सभी नगर निकायों में यह व्यवस्था लागू होने जा रही है। नगर विकास विभाग ने ऑफलाइन सेवाओं को 31 अक्तूबर के बाद बंद करने का फैसला किया है।
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यानी एक नवंबर से सभी निकायों में जनता से जुड़ी सभी सेवाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएंगी। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद ऑफलाइन काम करने वाले नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निकायों से यह भी कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं निदेशालय को उपलब्ध कराएं।
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लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन न करने वाले निकायों को नोटिस ः स्थानीय निकाय निदेशक ने लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन न करने वाले 650 नगर निकायों को नोटिस जारी किया है। इनमें 157 पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसके साथ ही निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से (e-nagarsewaup.gov.in) पर लाइसेंस शुल्क तत्काल ऑनलाइन कर दें।
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