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UP News: बिना अनुमति सचिवालय में मंडराने वाले अभियंताओं पर होगी कार्रवाई, शासन ने कहा-इससे प्रभावित हो रहे काम
Fri, 27 Dec 2024 09:18 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Fri, 27 Dec 2024 09:18 PM IST
सार
बिना अनुमति सचिवालय में मंडराने वाले अभियंताओं पर कार्रवाई होगी। शासन ने आदेश जारी करके कहा कि मुख्यालय छोड़ने से पहले अनुमति लें। इससे काम प्रभावित हो रहे हैं।
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पीडब्ल्यूडी दफ्तर (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
राजधानी लखनऊ में बिना अनुमति सचिवालय में इधर-उधर घूमने वाले पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शासन ने कहा है कि इससे उसके काम प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए क्षेत्रीय मुख्यालय छोड़ने से पहले मुख्य अभियंता, अधीक्षण व अधिशासी अभियंता सक्षम स्तर से मंजूरी प्राप्त करें।
पीडब्ल्यूडी में प्रावधान है कि मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रमुख सचिव से अनुमति लेंगे। यहां तक कि लखनऊ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय आने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। वहीं, अधिशासी अभियंताओं को मुख्यालय छोड़ने के लिए अपने जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है।
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पीडब्ल्यूडी में प्रावधान है कि मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता संबंधित क्षेत्रीय मुख्यालय छोड़ने से पहले प्रमुख सचिव से अनुमति लेंगे। यहां तक कि लखनऊ स्थित पीडब्ल्यूडी मुख्यालय आने के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक है। वहीं, अधिशासी अभियंताओं को मुख्यालय छोड़ने के लिए अपने जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होती है।
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विशेष सचिव ने दिए निर्देश
शासन की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि जानकारी में आया है कि ये अधिकारी समिति की बैठकों में भाग लेने या बीमारी आदि के आधार पर मुख्यालय छोड़कर पीडब्ल्यूडी मुख्यालय या शासन आते रहते हैं। इससे विभाग के शासकीय कार्योंं में बाधा उत्पन्न होती है। विशेष सचिव प्रभुनाथ सिंह की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि इस आदेश का पालन न करने वाले अभियंता के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के तहत कार्रवाई होगी।
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