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बिना फूड पंजीयन के चल रहे होटल बिरयानी सेंटर पर कार्रवाई
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बिना पंजीयन के चल रहे होटल, बिरयानी सेंटर पर कार्रवाई, दुकानदारों ने किया हंगामा
साफ-सफाई के तय मानक दरकिनार कर बिना फूड लाइसेंस व पंजीयन के चल रही खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफएसडीए की टीम ने मंगलवार को भी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान एफएसओ की टीम ने पॉलीटेक्निक चौराहा के आसपास संचालित खाद्य सामग्री बना कर बेचने वाली मिठाई दुकानों, खानपान के होटल व बिरयानी सेंटर की जांच पड़ताल की। इस दौरान मां अंबे शाकाहारी भोजनालय व अवध बिरयानी की दुकानों का संचालन बिना फूड पंजीयन व लाइसेंस के होता मिला।
दोनों ही दुकानों पर खाद्य सामग्री बनाने के स्थान पर गंदगी और जलजमाव मिला। दोनों दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया। इस पर मौके पर एकजुट दुकानदारों ने कार्रवाई के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते टीम में शामिल एफएसओ को दोनों दुकानों बंद कराए बिना वापस लौटना पड़ा।
अभिहीत अधिकारी एसएसएच आब्दी ने बताया कि दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ एफएसडीए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों के संचालकों को एफएसडीए एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अनिवार्य फूड लाइसेंस अथवा फूड पंजीयन बिना व्यवसाय का संचालन न करने की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है।
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साफ-सफाई के तय मानक दरकिनार कर बिना फूड लाइसेंस व पंजीयन के चल रही खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ एफएसडीए की टीम ने मंगलवार को भी कार्रवाई जारी रखी। इस दौरान एफएसओ की टीम ने पॉलीटेक्निक चौराहा के आसपास संचालित खाद्य सामग्री बना कर बेचने वाली मिठाई दुकानों, खानपान के होटल व बिरयानी सेंटर की जांच पड़ताल की। इस दौरान मां अंबे शाकाहारी भोजनालय व अवध बिरयानी की दुकानों का संचालन बिना फूड पंजीयन व लाइसेंस के होता मिला।
दोनों ही दुकानों पर खाद्य सामग्री बनाने के स्थान पर गंदगी और जलजमाव मिला। दोनों दुकानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया। इस पर मौके पर एकजुट दुकानदारों ने कार्रवाई के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया। इसके चलते टीम में शामिल एफएसओ को दोनों दुकानों बंद कराए बिना वापस लौटना पड़ा।
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अभिहीत अधिकारी एसएसएच आब्दी ने बताया कि दोनों दुकान संचालकों के खिलाफ एफएसडीए कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों के संचालकों को एफएसडीए एक्ट में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अनिवार्य फूड लाइसेंस अथवा फूड पंजीयन बिना व्यवसाय का संचालन न करने की हिदायत पहले ही दी जा चुकी है।
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