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Lucknow News: छेड़छाड़ और पॉक्सो के आरोप से दोषमुक्त, गाली-गलौज में तीन माह की सजा

Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Mon, 19 Oct 2026 01:40 AM IST
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Acquitted of molestation and POCSO charges, sentenced to three months for using abusive language
लखनऊ। हजरतगंज में दस साल पुराने किशोरी से छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी दीपक कुमार यादव को गाली-गलौज और धमकाने का दोषी माना है। उसे तीन माह की सजा दी गई, जो पहले काटी गई जेल में समायोजित की गई है। दीपक को छेड़छाड़, पॉक्सो और एससी-एसटी जैसी गंभीर धाराओं से दोषमुक्त कर दिया गया।
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वादिनी ने जून 2016 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया था कि दीपक ने घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस ने दीपक को 22 जून 2016 को गिरफ्तार किया था। सुनवाई में कोर्ट ने दुष्कर्म के प्रयास और जातिसूचक गाली के साक्ष्य नहीं पाए। साक्ष्यों के आधार पर मूल घटना गाली-गलौज की ही थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने तीन माह जेल काटी है। इसलिए दी गई सजा को उसी में समायोजित किया जाए। आरोपी जमानत पर था इसलिए उसके जमानत बंधपत्र निरस्त किया जा जाता है।
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