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50 हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप : महोबा के जिला उद्यान अधिकारी की जमानत अर्जी खारिज
Thu, 30 Sep 2021 08:22 PM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Thu, 30 Sep 2021 08:22 PM IST
सार
दीपू सिंह ने 27 जुलाई 2021 को झांसी सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि उसकी फर्म ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फरवरी से मार्च 2021 के बीच 120 किसानों को स्प्रिंकलर और रेनगन सेट की सप्लाई की थी।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
महोबा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत किसानों के लिए खरीदे गए स्प्रिंकलर और रेनगन सेट का भुगतान करने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए वहां के जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह की जमानत अर्जी को एडीजे लोकेश वरुण ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।
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कोर्ट में सरकारी वकील अभय त्रिपाठी ने बताया कि वादी दीपू सिंह ने 27 जुलाई 2021 को झांसी सतर्कता अधिष्ठान के पुलिस अधीक्षक को शिकायत की थी कि उसकी फर्म ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत फरवरी से मार्च 2021 के बीच 120 किसानों को स्प्रिंकलर और रेनगन सेट की सप्लाई की थी। इसके भुगतान के लिए जिला उद्यान अधिकारी को पत्रावली पेश की गई।
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इसमें बताया गया कि 62 किसानों को सप्लाई का भुगतान हो गया, लेकिन 58 का भुगतान नहीं हुआ है। इस पर वादी ने शेष 21 लाख 76 हजार 854 रु के भुगतान के लिए आरोपी जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह को कहा तो उन्होंने तीन लाख रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत की पहली किस्त 50 हजार रुपये लेते वक्त आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
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