फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   A case of NIA court will be heard in the district jail

Lucknow News: एनआईए कोर्ट के एक मामले की जिला जेल में होगी सुनवाई

Sat, 30 Mar 2024 01:55 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Sat, 30 Mar 2024 01:55 AM IST
विज्ञापन
A case of NIA court will be heard in the district jail
लखनऊ। सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी अदालती कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। ऐसे में एनआईए कोर्ट ने वकीलों द्वारा अदालती कार्य में बाधा डालने पर एक अप्रैल से जेल में ही एक मामले की सुनवाई करने का आदेश पारित कर दिया है।
विज्ञापन

गौरतलब हो कि सेंट्रल बार एसोसिएशन की ओर से एक प्रस्ताव पारित कर कहा गया था कि एससी/एसटी एक्ट के जज दिनेश कुमार मिश्र और एनआईए कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी द्वारा असहयोग व अमर्यादित टिप्पणी करने के कारण वकील आंदोलन करेंगे। बार एसोसिएशन की ओर से जारी प्रस्ताव में कहा गया कि वकीलों की समस्याओं के प्रति न तो इन अदालतों के जज सजग हैं और न ही जनपद न्यायाधीश ही समस्याओं के निराकरण को लेकर रुचि ले रहे हैं।
विज्ञापन

बताते चलें कि एनआईए के एक मामले में सुनवाई के समय गवाह से जिरह के लिए बचाव पक्ष के वकील के कोर्ट में हाजिर न होने एवं प्रदर्शन किए जाने को इस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने न्यायालय कार्य में बाधा माना। उन्होंने मामले को अवमानना मानते हुए प्रकरण हाईकोर्ट को भेजने की सिफारिश की है। कोर्ट ने कहा कि वकील ट्रेड यूनियन जैसी कार्यशैली अपना रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट ने मामले के शीघ्र निस्तारण के लिए आदेश दिया है। ऐसे में एक अप्रैल से जनपद कारागार में गवाह से जिरह किया जाना उचित होगा ताकि साक्षी के उपस्थित रहने पर जिरह हो सके। ऐसे में जेल परिसर में उचित स्थान, कुर्सी, मेज, स्टेशनरी, सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में आदेश की प्रति जिला कारागार के अधीक्षक को भेजी जाए। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश की प्रति जनपद न्यायाधीश को भेजते हुए पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी इस आशय से भेजी जाए कि वह वाहन मय चालक तथा सुरक्षा व्यवस्था करने की कार्रवाई करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed