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Lucknow: ध्वस्तीकरण से पहले शुरू हुई अवैध अपार्टमेंटों की नपाई, 83 अपार्टमेंटों के लिए एलडीए ने जारी की नोटिस

Thu, 06 Feb 2025 02:40 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Thu, 06 Feb 2025 02:40 PM IST
सार

83 अवैध अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण के लिए एलडीए आदेश जारी कर चुका है। ये शहर के अलग-अलग इलाकों में बने हुए हैं। इनकी नपाई का काम शुरू हो चुका है।

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83 Apartments will be demolished.
- फोटो : Freepik

विस्तार

जिन 83 अवैध अपार्टमेंटों को गिराए जाने के लिए एलडीए ने करीब एक सप्ताह पहले नोटिस जारी किए हैं, उनकी नपाई का काम बुधवार से शुरू हुआ है। न्यू हैदराबाद की कालाकांकर कॉलोनी में बने एक अपार्टमेंट सहित शहर के कई अन्य अपार्टमेंटों की नपाई की गई है। नपाई से ये पता किया जा रहा है कि कितना निर्माण अवैध है जिसे ध्वस्त किया जाना है।

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83 अवैध अपार्टमेंट शहर के अलग- अलग इलाकों में बने हैं। एलडीए से इनके मानचित्र पास नहीं हैं। पूर्व में भी एलडीए इनके ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर चुका है। किसी का आदेश साल 2002 का है तो किसी का 2010 और 2012 का। एलडीए ने उस समय आदेश पर अमल नहीं किया।
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अवैध अपार्टमेंटों को चिह्नित करने का काम एलडीए ने 2014 में किया था। उस समय सूची तो बनी मगर ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। अब हाईकोर्ट में मामले को लेकर शुरू हुई सुनवाई के बाद एलडीए के अफसर जागे हैं और कार्रवाई शुरू की है। करीब एक सप्ताह पहले जारी नोटिस में 15 दिन का समय कब्जा खाली करने के लिए दिया गया था। नोटिस अलग-अलग तारीख में जारी हुए हैं। किसी का समय 11 फरवरी को तो किसी का उसके बाद पूरा हो रहा है।
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हाईकोर्ट में हुई एलडीए के नोटिस पर सुनवाई
अयोध्या रोड के सिल्वर लाइन अपार्टमेंट की रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष प्रमोद अग्रहरि ने बताया कि एलडीए ने अपार्टमेंट को गिराने के लिए जो नोटिस दिया था, उसके खिलाफ बिल्डर की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया। बुधवार को इस पर सुनवाई हुई। उम्मीद है कि हाईकोर्ट से अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदने वालों को राहत मिलेगी। बताया कि उनका अपार्टमेंट नियमों के तहत ही बना है।


 एलडीए के एसडीएम व जोनल अफसर शशि भूषण पाठक का कहना है कि जिन अवैध अपार्टमेटों के ध्वस्तीकरण के नोटिस जारी हुए हैं, उनमें कार्रवाई से पहले मौके पर जाकर नपाई कराई जा रही है। इससे यह स्पष्ट होगा कि कितना निर्माण अवैध है जिसे तोड़ा जाना है।

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