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दो लाख श्रमिकों को मिलेगा सुरक्षा व जीवन बीमा का लाभ
Updated Thu, 22 Mar 2018 11:16 PM IST
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गोंडा। शासन की ओर से पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुरक्षा व जीवन ज्योति योजना की शुरू की गई है। इन योजनाओं से श्रमिकों के साथ हादसा होने पर उसके अपंग होने या मौत हो जाने पर एक से दो लाख रुपये की सहायती दी जाएगी। जरूरतमंद श्रमिकों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
किसी भी हादसे में अपंगता पर श्रमिक को व उसकी मौत पर उसके आश्रितों को बीमा की रकम दी जाएगी। इसके लाभार्र्थी श्रमिकों को योजना के लाभ के लिए अपने आधार के साथ आवेदन करना होगा। बीमा प्रीमियम की रकम हर साल श्रमिकों के बैंक खाते से कटती रहेगी। इसके लिए उसे बैंकों को सहमति पत्र देना होगा। जिले में इस योजना से करीब दो लाख पंजीकृत श्रमिकों को फायदा होगा। जिन श्रमिकों को योजना के लाभ की जरूरत होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक इसके लिए किसी भी जन सेवा केंद्र में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जन सुरक्षा.गर्वमेंट.इन/फोर्म व पीएमजेजेवाई.एएसपी पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक व उसके आश्रितों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
सुरक्षा बीमा योजना की खास बात
- लाभार्थी की मौत होने पर दो लाख रुपये का रिस्क कवरेज।
- लाभार्थी की आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये का भुगतान।
- उम्र 18 से 70 वर्ष तक हो।
- 12 रुपये हर साल यानी एक रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान खाते से होगा।
पीएम जीवन ज्योति योजना की खास बात
- लाभार्थी का 18 से 50 वर्ष उम्र सीमा।
- लाभार्थी की ओर से 330 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना।
- लाभार्थी का बैंक में खाता व न्यूनतम बैलेंस होना, इसी से प्रीमियम कटेगा।
- दो लाख रुपये रिस्क कवरेज का लाभ।
- बैंक को प्रीमियम कटौती का सहमति पत्र देना होगा।
- बीमा योजना 55 साल पूरा होने पर स्वत: बंद हो जाएगी।
शासन की ओर से पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना व प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना संचालित की गई है। दोनों योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। दोनों योजनाओं में श्रमिक की मौत हो जाने पर दो लाख रुपये बीमा कवरेज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत अभी शासन से बीमा कंपनी के बाबत सूची या निर्देश नहीं मिले हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
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- शमीम अख्तर अंसारी, उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल
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किसी भी हादसे में अपंगता पर श्रमिक को व उसकी मौत पर उसके आश्रितों को बीमा की रकम दी जाएगी। इसके लाभार्र्थी श्रमिकों को योजना के लाभ के लिए अपने आधार के साथ आवेदन करना होगा। बीमा प्रीमियम की रकम हर साल श्रमिकों के बैंक खाते से कटती रहेगी। इसके लिए उसे बैंकों को सहमति पत्र देना होगा। जिले में इस योजना से करीब दो लाख पंजीकृत श्रमिकों को फायदा होगा। जिन श्रमिकों को योजना के लाभ की जरूरत होगी उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। श्रमिक इसके लिए किसी भी जन सेवा केंद्र में डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.जन सुरक्षा.गर्वमेंट.इन/फोर्म व पीएमजेजेवाई.एएसपी पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके बाद जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक व उसके आश्रितों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
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सुरक्षा बीमा योजना की खास बात
- लाभार्थी की मौत होने पर दो लाख रुपये का रिस्क कवरेज।
- लाभार्थी की आंशिक विकलांगता पर एक लाख रुपये का भुगतान।
- उम्र 18 से 70 वर्ष तक हो।
- 12 रुपये हर साल यानी एक रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान खाते से होगा।
पीएम जीवन ज्योति योजना की खास बात
- लाभार्थी का 18 से 50 वर्ष उम्र सीमा।
- लाभार्थी की ओर से 330 रुपये प्रति माह प्रीमियम का भुगतान करना।
- लाभार्थी का बैंक में खाता व न्यूनतम बैलेंस होना, इसी से प्रीमियम कटेगा।
- दो लाख रुपये रिस्क कवरेज का लाभ।
- बैंक को प्रीमियम कटौती का सहमति पत्र देना होगा।
- बीमा योजना 55 साल पूरा होने पर स्वत: बंद हो जाएगी।
शासन की ओर से पंजीकृत श्रमिकों के लिए सुरक्षा बीमा योजना व प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना संचालित की गई है। दोनों योजना में ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। दोनों योजनाओं में श्रमिक की मौत हो जाने पर दो लाख रुपये बीमा कवरेज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के तहत अभी शासन से बीमा कंपनी के बाबत सूची या निर्देश नहीं मिले हैं। प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र श्रमिकों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा।
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- शमीम अख्तर अंसारी, उप श्रमायुक्त देवीपाटन मंडल