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नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक पर 25 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 14 Nov 2017 12:31 AM IST
Updated Tue, 14 Nov 2017 12:31 AM IST
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नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक पर 25 हजार रुपये जुर्माना
सीतापुर। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना आवेदक को उपलब्ध नहीं कराने पर सूचना आयुक्त अरविंद कुमार विष्ट ने सोमवार को नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक एम. फारूकी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आरटीआई के लंबित मामलों की सुनवाई के दौरान नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक के गैरहाजिर रहने पर भी सूचना आयुक्त ने नाराजगी जताई और डीएम डॉ. सारिका मोहन को उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
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कलेक्ट्रेट सभागार में लंबित वादों की दो दिवसीय सुनवाई के पहले दिन सोमवार को सूचना आयुक्त ने 84 शिकायतों का निस्तारण किया। नेहरू युवा केंद्र के समन्वयक एम. फारूकी द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर जब सूचना आयुक्त अरविंद कुमार विष्ट ने उन्हें तलब किया गया तो वह गैरहाजिर बताए गए। इस पर नाराजगी जताते हुए सूचना आयुक्त ने एम. फारूकी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया और कार्रवाई के लिए डीएम को निर्देशित किया। इसी तरह जिला सहकारी बैंक लहरपुर शाखा द्वारा सेवानिवृत्त लेखपाल सत्यप्रकाश, जनार्दन सिंह, स्वामी दयाल, रमजान अली, यदुनाथ, शिवाजी, सत्यपाल व किरन देवी को भुगतान नहीं करने के मामले में उन्होेंने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए। आदर्श कुमार व विकास कुमार द्वारा आरटीआई के तहत 72000 प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि व काउंसिलिंग की सूची मांगी गई थी। जो अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर सूचना आयुक्त ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया कि उन्हें तत्काल ये सूचना दी जाए।
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वहीं, राशन कार्ड की सूची से नाम काटने के मामले में जिला आपूर्ति अधिकारी से मंगलवार को अपराह्न तीन बजे तक उन्होंने रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा वरासत और जीपीएफ भुगतान के मामलों में 24 घंटे के अंदर कार्रवाई के निर्देश संबंधित अफसरों को दिए हैं। इस मौके पर सीडीओ डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया, एडीएम विनय पाठक तथा समस्त वादों से संबंधित अफसर मौजूद रहे।
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