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69 हजार शिक्षक भर्ती मामले की फाइनल सुनवाई शुरू, कोर्ट ने अगली तारीख दी
Tue, 24 Sep 2019 08:06 PM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Tue, 24 Sep 2019 08:06 PM IST
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Lucknow High Court
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हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियो की विशेष अपीलों पर फाइनल सुनवाई मंगलवार को शुरु कर दी है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 26 सितंबर को नियत की है।
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इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 फीसदी और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे।
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न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने दलीलें दीं। अन्य अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता की बहस जारी है।
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अर्हता अंकों को लेकर दायर की गई थी याचिका
साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के बाद सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए अर्हता अंक 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की गईं और अब मामले पर सुनवाई शुरू हो गई है।