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Lucknow News: इकबाल होटल के संचालक पर 50 हजार का अर्थदंड
Thu, 09 Jan 2025 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 09 Jan 2025 12:48 AM IST
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रायबरेली। शहर के कैपरगंज स्थित इकबाल होटल की हल्दी का नमूना प्रयोगशाला की जांच में फेल होने पर संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने फैसला सुनाते हुए एक माह के अंदर जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल इकबाल होटल से पिसी हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमूना अधोमानक मिला था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुर्माने के लिए एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने होटल संचालक मो. इकबाल पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संचालक को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
आइसक्रीम के निर्माता व विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना
जगतपुर के कृष्णा नगर धूता स्थित आइसक्रीम एजेंसी के संचालक देवेंद्र प्रताप सिंह व विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा था। जांच में आइसक्रीम का नमूना फेल होने पर मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने देवेंद्र सिंह पर 95 हजार रुपये और विक्रेता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। माह भर में जुर्माना की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने पिछले साल इकबाल होटल से पिसी हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। जांच में नमूना अधोमानक मिला था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद जुर्माने के लिए एडीएम प्रशासन की कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन ने होटल संचालक मो. इकबाल पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। संचालक को एक माह में जुर्माने की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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आइसक्रीम के निर्माता व विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना
जगतपुर के कृष्णा नगर धूता स्थित आइसक्रीम एजेंसी के संचालक देवेंद्र प्रताप सिंह व विक्रेता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने नमूना लेकर प्रयोगशाला भेजा था। जांच में आइसक्रीम का नमूना फेल होने पर मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने देवेंद्र सिंह पर 95 हजार रुपये और विक्रेता पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। माह भर में जुर्माना की राशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
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