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कोविड-19 मरीजों के इलाज में लगे कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को 50 लाख मिलेंगे
Tue, 27 Apr 2021 01:11 PM IST
ishwar ashish
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Tue, 27 Apr 2021 01:11 PM IST
सार
इप्सेफ पदाधिकारियों ने देश के सभी मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रितों को इस राशि के भुगतान करने की तत्काल व्यवस्था करें।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : PTI
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विस्तार
इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने बताया कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में लगे कर्मचारी की मौत होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने का केंद्र ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। संबंधित परिवार द्वारा विभाग के माध्यम से क्लेम करने पर तत्काल भुगतान कर दिया जाएगा। इस बाबत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह पुष्टि की है।
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इप्सेफ पदाधिकारियों ने देश के सभी मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि शासनादेश के अनुसार मृतक आश्रितों को इस राशि के भुगतान करने की तत्काल व्यवस्था करें। वीपी मिश्रा ने कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों से भी कहा है कि हुई वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वे भी ऐसे परिवार को भुगतान कराने में सहयोग करें। यदि कहीं कोई कठिनाई हो तो अवगत कराएं।
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राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने यूपी के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि प्रदेश में कोविड-19 महामारी के इलाज में लगे कोरोना वायरस के कारण मृत कर्मचारियों के आश्रितों को तत्काल 50 लाख रुपये का भुगतान कराने की व्यवस्था करें।
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