{"_id":"681d19edc957006de509c84d","slug":"5-years-imprisonment-for-filing-fake-scst-case-lucknow-news-c-13-1-lko1028-1194393-2025-05-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Lucknow News: एससीएसटी का फर्जी केस करने वाले को पांच साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Lucknow News: एससीएसटी का फर्जी केस करने वाले को पांच साल की कैद
Fri, 09 May 2025 02:24 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Fri, 09 May 2025 02:24 AM IST
विज्ञापन
एससीएसटी का फर्जी केस करने वाले को पांच साल की कैद
लखनऊ। पैसे के लेनदेन के विवाद में विरोधियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट का फर्जी केस कराने वाले रमेश रावत को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने पांच साल की कैद और 50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई।
आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि यदि रमेश को केस दर्ज करने के लिए राहत राशि दी गई है, तो तत्काल उसे वापस लिया जाए। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि रमेश का अरुण, इरफान अली, मो. जिशान व रिजवान से लेनदेन था।
मामले में विवाद होने पर रमेश ने अनुसूचित जाति का फायदा उठाने के लिए चारों के खिलाफ 2022 में चिनहट थाने में एससी-एसटी एक्ट के साथ ही मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
आदेश की प्रति पुलिस कमिश्नर और जिलाधिकारी को भेजते हुए कहा कि सुनिश्चित करें कि यदि रमेश को केस दर्ज करने के लिए राहत राशि दी गई है, तो तत्काल उसे वापस लिया जाए। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि रमेश का अरुण, इरफान अली, मो. जिशान व रिजवान से लेनदेन था।
विज्ञापन
मामले में विवाद होने पर रमेश ने अनुसूचित जाति का फायदा उठाने के लिए चारों के खिलाफ 2022 में चिनहट थाने में एससी-एसटी एक्ट के साथ ही मारपीट की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी।
विज्ञापन