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यूपी: चुनाव ड्यूटी में मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी 30 लाख तक मदद

Tue, 06 Apr 2021 03:11 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Tue, 06 Apr 2021 03:11 PM IST
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30 lakh rupees will be given on death of employees on election duty.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : अमर उजाला

राज्य सरकार ने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद चुनाव और उपचुनाव में तैनात कार्मिकों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने या घायल होने की दशा में आर्थिक सहायता की राशि बढ़ा दी है।

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ड्यूटी के दौरान विभिन्न कारणों से मृत्यु होने पर 15 से 30 लाख रुपये तक अनुग्रह राशि के रूप में सहायता दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कैबिनेट बाई सर्कुलेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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गौरतलब है कि वर्तमान में प्रशिक्षण अथवा मतदान व मतगणना ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख करने का फैसला किया गया है। इसी तरह ड्यूटी के दौरान किसी असामयिक दुर्घटना जैसे- आतंकी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, बम विस्फोट आदि में मृत्यु पर सहायता राशि को 20 लाख से बढ़ाकर अब 30 लाख रुपये कर दिया है।
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इसके अतिरिक्त आतंकवादी हिंसा व असामाजिक तत्वों, रोड माइंस, बम ब्लास्ट व हथियारों से हमला आदि में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता पर अभी 10 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। अब इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। किसी अन्य कारण से घटित दुर्घटना में किसी अंग की स्थायी दिव्यांगता पर वर्तमान में 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। अब इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

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