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Lucknow News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में 20 वर्ष की कैद

Thu, 02 Apr 2026 02:49 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ Updated Thu, 02 Apr 2026 02:49 AM IST
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20 years imprisonment for raping a minor daughter
लखनऊ। नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी पिता करुणा शंकर को दोषी ठहराकर पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने 20 वर्ष की कैद और 52 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की सारी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि वादिनी ने मामले की रिपोर्ट 30 सितंबर 2021 को काकोरी थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उनके बेटे करुणा शंकर की पत्नी का चार वर्ष पहले देहांत हो गया था। करुणा शंकर को 13 वर्ष का बेटा है और 11 वर्ष की बेटी है, जो मां की मृत्यु के बाद से ही वादिनी के पास रह रहे हैं।
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करुणा शंकर वादिनी के घर से थोड़ी दूर पर ही अलग झोपड़ी डालकर रहता है। करुणा शंकर रोत रात को दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपनी झोपड़ी में ले जाता था। 29 सितंबर को आरोपी बच्चों को लेने
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