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होमगार्ड समेत चार को तीन साल की सजा
Updated Fri, 20 Apr 2018 11:16 PM IST
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होमगार्ड समेत चार को तीन साल की सजा
अंबेडकरनगर। मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियुक्तों में एक होमगार्ड भी शामिल है।
मामला वर्ष 2012 में टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। 21 जून 2012 को दर्ज कराए केस में वादिनी ने बताया कि जब वह घर में अकेली थी तब विपक्षियों ने उसे भूमि विवाद को लेकर अपमानित किया और उसकी पिटाई भी की।
इससे उसका दांत टूट गया। पुलिस ने मामले में बाबूलाल, राजू, रामजीत व चंद्रभान के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में सभी अभियुक्त इन दिनों जमानत पर रिहा चल रहे थे।
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इस बीच मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार ने चारों आरोपियों को घटना का दोषी पाया।
अभियुक्त पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें मामले में अनावश्यक ढंग से फंसाया गया है, मगर अभियोजन पक्ष ने मजबूती से यह बात रखी कि मामले में एक महिला के साथ गंभीर मारपीट की गई है।
सीजेएम ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंद्रभान, बाबूलाल, रामू उर्फ राजू व रामजीत को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसमें चंद्रभान होमगार्ड है।
कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा गया कि, अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में शामिल माना जाएगा।
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अंबेडकरनगर। मारपीट के एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चार अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। अभियुक्तों में एक होमगार्ड भी शामिल है।
मामला वर्ष 2012 में टांडा कोतवाली क्षेत्र का है। 21 जून 2012 को दर्ज कराए केस में वादिनी ने बताया कि जब वह घर में अकेली थी तब विपक्षियों ने उसे भूमि विवाद को लेकर अपमानित किया और उसकी पिटाई भी की।
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इससे उसका दांत टूट गया। पुलिस ने मामले में बाबूलाल, राजू, रामजीत व चंद्रभान के विरुद्घ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। मामले में सभी अभियुक्त इन दिनों जमानत पर रिहा चल रहे थे।
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इस बीच मामले में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वीरेंद्र कुमार ने चारों आरोपियों को घटना का दोषी पाया।
अभियुक्त पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि उन्हें मामले में अनावश्यक ढंग से फंसाया गया है, मगर अभियोजन पक्ष ने मजबूती से यह बात रखी कि मामले में एक महिला के साथ गंभीर मारपीट की गई है।
सीजेएम ने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त चंद्रभान, बाबूलाल, रामू उर्फ राजू व रामजीत को तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसमें चंद्रभान होमगार्ड है।
कोर्ट ने चारों अभियुक्तों पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा गया कि, अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को इस सजा में शामिल माना जाएगा।