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गोरखपुर संस्करण के विशेष ध्यानार्थ....
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गोरखपुर संस्करण के विशेष ध्यानार्थ....
चकबंदी मुख्यालय का अधिकारी कस्टडी रिमांड पर
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। गोरखपुर में जमीन की चकबंदी से जुड़ा काम करने के बदले रुपये मांगने और धमकी देने के मामले में जेल में बंद चकबंदी मुख्यालय के अधिकारी सुरेश सिंह यादव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने दिया है। हजरतगंज पुलिस सुरेश सिंह को 5 जून की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी।
इसके पहले मामले के विवेचक ने आरोपी को तीन दिन का कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी अदालत में दी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह ने बताया कि आरोपी 3 जून से जेल में है तथा उसने बयान दिया है कि घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद करा सकता है।
मामले के अनुसार वादी योगेंद्र सिंह ने एक जून 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गोरखपुर में स्कूल खोलने के लिए उसकी जमीन थी जिसकी शिकायत चकबंदी मुख्यालय में भी की गई थी। वर्ष 2018 में वह चकबंदी मुख्यालय आया तो अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने पत्रावली निस्तारित करने के एवज में 2 लाख रुपये मांगे और न देने पर जान-माल और जेल भेजने की धमकी दी थी।
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चकबंदी मुख्यालय का अधिकारी कस्टडी रिमांड पर
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। गोरखपुर में जमीन की चकबंदी से जुड़ा काम करने के बदले रुपये मांगने और धमकी देने के मामले में जेल में बंद चकबंदी मुख्यालय के अधिकारी सुरेश सिंह यादव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश सीजेएम आनंद प्रकाश सिंह ने दिया है। हजरतगंज पुलिस सुरेश सिंह को 5 जून की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी।
इसके पहले मामले के विवेचक ने आरोपी को तीन दिन का कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी अदालत में दी। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अवधेश सिंह ने बताया कि आरोपी 3 जून से जेल में है तथा उसने बयान दिया है कि घटना में प्रयुक्त रिवॉल्वर बरामद करा सकता है।
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मामले के अनुसार वादी योगेंद्र सिंह ने एक जून 2019 को हजरतगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गोरखपुर में स्कूल खोलने के लिए उसकी जमीन थी जिसकी शिकायत चकबंदी मुख्यालय में भी की गई थी। वर्ष 2018 में वह चकबंदी मुख्यालय आया तो अधिकारी सुरेश सिंह यादव ने पत्रावली निस्तारित करने के एवज में 2 लाख रुपये मांगे और न देने पर जान-माल और जेल भेजने की धमकी दी थी।
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