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यूपी का महासमर : यूपी चुनाव में 15.02 करोड़ मतदाता चुनेंगे 403 विधायक, निर्वाचन आयोग सक्रिय

Sun, 09 Jan 2022 01:45 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 09 Jan 2022 01:45 AM IST
सार

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही हटने लगे होर्डिंग्स-बैनर। सभी सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की फोटो भी हटाई जाएंगी। प्रदेश में नकदी लाने और ले जाने पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा।

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15.02 crore voters will elect 403 MLAs in UP elections Election Commission is active
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में सात चरणों में होने वाली विधानसभा चुनाव के लिए 14 जनवरी से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस चुनाव में 15.02 करोड़ मतदाता कुल 403 विधायक चुनेंगे। इसके लिए 1 लाख 74 हजार 351 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
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आदर्श आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग सक्रिय हो गया है। शहरों में राज्य सरकार की योजनाओं से संबंधित लगी होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर व वाल पेंटिंग हटाए जाने लगे हैं। उधर, सभी सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री की फोटो भी हटाई जाएंगी। प्रदेश में नकदी लाने और ले जाने पर नजर रखी जा रही है। चुनाव आयोग पेड न्यूज पर भी नजर रखेगा।
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चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक चुनावी रैली, रोड शो, पद यात्रा और साइकिल रैली रोक लगा दी है। अगर इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो चुनाव आयोग के विजिल एप पर इसकी शिकायत की जा सकती है।
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सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में जल्द नियुक्त होंगे पर्यवेक्षक
आचार संहिता का पालन सुनिश्चित कराने के लिए सभी सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए दूसरे राज्यों से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की तैनाती चुनाव आयोग करेगा।


चुनावी खर्च के लिए उम्मीदवारों को खोलना होगा अलग खाता
उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए अलग से खाता खोलना होगा। इस बार चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। जो भी चुनावी खर्च होगा, उसे इसी खाते से देना होगा। 20 हजार रुपये से अधिक नकदी खर्च नहीं कर सकेंगे। कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

इस पर भी रहेगी रोक
  • निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के किसी भी गेस्ट हाउस में राजनीतिक दल कोई मीटिंग नहीं करेंगे। 
  • निर्वाचन के समय में सरकारी कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा होने पर कार्रवाई की जाएगी। 
  • बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 
  • किसी प्रकार का प्रलोभन चाहे आर्थिक या किसी और तरीके से मतदाताओं को नहीं दिया जा सकेगा। 
  • उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार की जातीय और साम्प्रदायिक अपील नहीं की जाएगी।
  • दूसरी पार्टियों व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा असत्यापित आरोपों और विकृतियों के आधार पर किसी की आलोचना नहीं की जाएगी।
  • धार्मिक स्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार जैसे भाषणों, पोस्टरों, बैनरों के लिए नहीं किया जाएगा।
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