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घर में घुस कर मारपीट करने वाले प्रधान सहित दस आरोपियों को चार वर्ष का कारावास
Updated Sun, 04 Jun 2017 01:31 AM IST
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प्रधान समेत दस को चार साल की कैद
दलित को घर में घुस कर पीटने का मामला
सभी पर 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बेनीडिहवा निवासी एक दलित के घर में घुस कर ग्राम प्रधान सहित दस लोगों ने मारपीट की थी। पीड़ित ने मामले में केस दर्ज कराया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को चार-चार साल की सश्रम कारावास व बारह बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बेनीडिहवा निवासी रामधीरज पांच मार्च 2008 को गांव के ही भिलेश्वर के पेड़ से जलौनी काट रहा था। तभी मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान रामफेरन ने गांव के ही निश्चल, कांग्रेस, फेरन, रामचंदर, भूषण, दद्दन, छोटकऊ, ओंकार व पेशकार के साथ मिल कर उसको जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस पर रामधीरज घर की तरफ भागा। जहां सभी ने मिलकर रामधीरज के घर में घुसकर उसे मारा पीटा था। रामधीरज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित सभी दस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले के विचारण के उपरांत शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद मोहम्मद हसीब ने सभी आरोपियों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व बारह बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया है।
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दलित को घर में घुस कर पीटने का मामला
सभी पर 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
श्रावस्ती। भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बेनीडिहवा निवासी एक दलित के घर में घुस कर ग्राम प्रधान सहित दस लोगों ने मारपीट की थी। पीड़ित ने मामले में केस दर्ज कराया था। शनिवार को मुकदमे की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को चार-चार साल की सश्रम कारावास व बारह बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
भिनगा कोतवाली क्षेत्र के बेनीडिहवा निवासी रामधीरज पांच मार्च 2008 को गांव के ही भिलेश्वर के पेड़ से जलौनी काट रहा था। तभी मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान रामफेरन ने गांव के ही निश्चल, कांग्रेस, फेरन, रामचंदर, भूषण, दद्दन, छोटकऊ, ओंकार व पेशकार के साथ मिल कर उसको जातिसूचक गालियां देते हुए लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इस पर रामधीरज घर की तरफ भागा। जहां सभी ने मिलकर रामधीरज के घर में घुसकर उसे मारा पीटा था। रामधीरज की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने ग्राम प्रधान सहित सभी दस आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले के विचारण के उपरांत शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैय्यद मोहम्मद हसीब ने सभी आरोपियों को चार-चार वर्ष सश्रम कारावास व बारह बारह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार बहराइच भेज दिया गया है।
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