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बिजली बकाया जमा करने पर सरचार्ज माफ

Tue, 01 Jan 2019 12:33 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Jan 2019 12:33 AM IST
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बिजली बकाया जमा करने पर सरचार्ज माफ
बकाया बिजली बिल जमा करने पर शत प्रतिशत सरचार्ज माफ
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दो किलोवाट तक के घरेलू, कॉमर्शियल व सभी निजी नलकूप उपभोक्ता होंगे लाभान्वित
1 जनवरी से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी ‘सरचार्ज समाधान योजना’ योजना
अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। दो किलोवाट तक के घरेलू व कॉमर्शियल तथा सभी निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर 2018 तक के बिलों का भुगतान करने पर सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके लिए पावर कॉर्पोरेशन ने ‘सरचार्ज समाधान योजना’ लागू की है। यह योजना 1 जनवरी से 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। योजना का फायदा लेने वाले उपभोक्ताओं को बिल के मूल धन (विलंब भुगतान सरचार्ज को छोड़कर) की 30 फीसदी राशि पंजीकरण के लिए जमा करानी होगी। यह राशि अंतिम भुगतान के साथ समायोजित कर दी जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक अपर्णा यू. ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
आदेश के अनुसार सभी बिजली निगमों के निदेशक मंडल के अनुमोदन से दो किलोवाट तक के घरेलू व कॉमर्शियल तथा सभी भार वाले निजी नलकूप बकाएदारों को 31 दिसंबर तक का बकाया जमा करने पर सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सभी खंड, उपखंड और सीएससी जनसुविधा केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा रहेगी। पंजीकरण के लिए उपभोक्ता को सिर्फ अपना खाता नंबर बताना होगा। इसके बाद भुगतान पोर्टल पर उसका सारा ब्योरा आ जाएगा। बिल की मूल रकम का 30 प्रतिशत जमा कराकर उपभोक्ता पंजीकरण करा सकेंगे। यह राशि ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी और अंतिम भुगतान में यह समायोजित हो जाएगी। योजना के तहत 31 मार्च तक पंजीकरण कराया जा सकेगा। पंजीकरण के बाद 15 दिन में उपभोक्ता को संशोधित बिल की सूचना दी जाएगी। जिन उपभोक्ताओं की बकाए पर स्थायी रूप से बिजली काट दी गई है या आरसी जारी हो चुकी है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
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भुगतान न करने पर पंजीकरण निरस्त
योजना में पंजीकरण के बाद 31 मार्च तक भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के पंजीकरण निरस्त माने जाएंगे। ऐसे उपभोक्ताओं की जमा राशि में से 2000 रुपये अथवा वास्तविक जमा राशि, जो कम हो, जब्त करके शेष रकम बकाए में समायोजित करते हुए बिल में पुन: सरचार्ज की राशि जोड़ दी जाएगी और नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी। योजना की मियाद खत्म होने के बाद पंजीकृत उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी बकायेदारों से वसूली के लिए आरसी जारी की जाएगी और उनका कनेक्शन काटा जाएगा।
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