रायबरेली। नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के एक मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव व आलोक कुमार त्रिपाठी के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने कोतवाली डलमऊ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 सितंबर 2013 की शाम बेटी नित्यक्रिया के लिए गई थी।
इसी दौरान वह लापता हो गई। बेटी के मिलने के बाद दुष्कर्म की बात सामने आई। पुलिस ने विवेचना के बाद श्रीचंद्र उर्फ शिवचंद्र के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।